संक्षिप्त सार
यह अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाता है जब उसमें कर लगाने, समाप्त करने या बदलने, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, सरकारी उधार, धन की निकासी या व्यय से संबंधित विशेष प्रावधान हों। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।
Article in English
Article 110 defines Money Bills and provides that the decision of the Speaker of the House of the People on whether a Bill is a Money Bill shall be final.
मुख्य बिंदु
- धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है।
- कर, संचित निधि और सरकारी खर्च से जुड़े विषय शामिल।
- लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 110 में।
किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष।