Article 110

धन विधेयक की परिभाषा

Definition of Money Bills
18 June 2026
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

यह अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाता है जब उसमें कर लगाने, समाप्त करने या बदलने, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, सरकारी उधार, धन की निकासी या व्यय से संबंधित विशेष प्रावधान हों। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।

Article in English

Article 110 defines Money Bills and provides that the decision of the Speaker of the House of the People on whether a Bill is a Money Bill shall be final.

मुख्य बिंदु

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 110 में।
किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष।