संक्षिप्त सार
अनुच्छेद 120 का विषय संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। यह संसद में हिंदी, अंग्रेजी और अनुमति से मातृभाषा के प्रयोग से संबंधित है। परीक्षा की दृष्टि से इसका English title “Language to be used in Parliament” और मुख्य keyword “Hindi, English, mother tongue in Parliament” याद रखना उपयोगी है। यह article संविधान की व्यवस्था को स्पष्ट करता है और संबंधित संस्था/प्रक्रिया की शक्ति, सीमा और जिम्मेदारी को समझने में मदद करता है।
अनुच्छेद की हिंदी में व्याख्या
अनुच्छेद 120 भारतीय संविधान के भाग V में आता है और इसका मुख्य विषय “संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा” है। English title के रूप में इसे “Language to be used in Parliament” कहा जाता है। यह प्रावधान संसद में हिंदी, अंग्रेजी और अनुमति से मातृभाषा के प्रयोग से संबंधित है। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में ठीक से अपनी बात नहीं रख पाता, तो सभापति या अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यह व्यवस्था भारत की भाषाई विविधता को सम्मान देती है। सरल भाषा में समझें तो यह अनुच्छेद सरकार, संसद, न्यायपालिका या राज्य व्यवस्था के किसी खास कार्य को कानूनी आधार देता है, ताकि संविधान के अनुसार काम करने वाली संस्थाओं की शक्ति और सीमा स्पष्ट रहे। इस अनुच्छेद का महत्व केवल कानूनी भाषा तक सीमित नहीं है; यह प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 120 को उसके title, भाग, chapter और मुख्य keyword के साथ याद रखना चाहिए। इस article से जुड़े महत्वपूर्ण exam keywords हैं: Hindi, English, mother tongue in Parliament। UPSC, SSC, Railway, Police, State PSC, Patwari, REET और अन्य परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह article किस विषय से संबंधित है, किस संस्था को शक्ति देता है, कौन सा अधिकारी निर्णय करता है या कौन सी समय-सीमा लागू होती है। Article 120 को याद करते समय इसके आसपास के articles को भी साथ पढ़ना उपयोगी रहता है, क्योंकि कई बार प्रश्न comparison के रूप में पूछे जाते हैं। आपकी वेबसाइट पर इसे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि Article 120 का मूल उद्देश्य संविधान के शासन को व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
Article in English
Article 120 of the Constitution of India deals with Language to be used in Parliament. It is part of भाग V and is important for understanding Hindi, English, mother tongue in Parliament.
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 120 — संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
- English title: Language to be used in Parliament.
- Exam keyword: Hindi, English, mother tongue in Parliament.