Article 188

सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान

Oath or affirmation by members
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

अनुच्छेद 188 का विषय सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान है। यह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में बैठने से पहले शपथ लेने की आवश्यकता बताता है। परीक्षा की दृष्टि से इसका English title “Oath or affirmation by members” और मुख्य keyword “Oath by MLAs/MLCs” याद रखना उपयोगी है। यह article संविधान की व्यवस्था को स्पष्ट करता है और संबंधित संस्था/प्रक्रिया की शक्ति, सीमा और जिम्मेदारी को समझने में मदद करता है।

अनुच्छेद की हिंदी में व्याख्या

अनुच्छेद 188 भारतीय संविधान के भाग VI में आता है और इसका मुख्य विषय “सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान” है। English title के रूप में इसे “Oath or affirmation by members” कहा जाता है। यह प्रावधान राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में बैठने से पहले शपथ लेने की आवश्यकता बताता है। विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य सदन में बैठने से पहले राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है। यह संविधान के प्रति निष्ठा और पद की विधिक शुरुआत का प्रतीक है। सरल भाषा में समझें तो यह अनुच्छेद सरकार, संसद, न्यायपालिका या राज्य व्यवस्था के किसी खास कार्य को कानूनी आधार देता है, ताकि संविधान के अनुसार काम करने वाली संस्थाओं की शक्ति और सीमा स्पष्ट रहे। इस अनुच्छेद का महत्व केवल कानूनी भाषा तक सीमित नहीं है; यह प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 188 को उसके title, भाग, chapter और मुख्य keyword के साथ याद रखना चाहिए। इस article से जुड़े महत्वपूर्ण exam keywords हैं: Oath by MLAs/MLCs। UPSC, SSC, Railway, Police, State PSC, Patwari, REET और अन्य परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह article किस विषय से संबंधित है, किस संस्था को शक्ति देता है, कौन सा अधिकारी निर्णय करता है या कौन सी समय-सीमा लागू होती है। Article 188 को याद करते समय इसके आसपास के articles को भी साथ पढ़ना उपयोगी रहता है, क्योंकि कई बार प्रश्न comparison के रूप में पूछे जाते हैं। आपकी वेबसाइट पर इसे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि Article 188 का मूल उद्देश्य संविधान के शासन को व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

Article in English

Article 188 of the Constitution of India deals with Oath or affirmation by members. It is part of भाग VI and is important for understanding Oath by MLAs/MLCs.

मुख्य बिंदु

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुच्छेद 188 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 188 सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है।
Article 188 का English title क्या है?
Article 188 का English title “Oath or affirmation by members” है।
अनुच्छेद 188 परीक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि इससे Oath by MLAs/MLCs जैसे मुख्य तथ्य पूछे जा सकते हैं।