संक्षिप्त सार
अनुच्छेद 205 'अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान' से संबंधित है। यह भाग VI में आता है और राज्य वित्त की संवैधानिक व्यवस्था को स्पष्ट करता है। सरल भाषा में यह article बताता है कि इस विषय पर संविधान किस प्रकार शक्ति, प्रक्रिया, सीमा या संरक्षण निर्धारित करता है।
Article in English
Article 205: Supplementary, additional or excess grants.
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 205 का मुख्य विषय: अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान।
- यह राज्य वित्त से संबंधित है।
- Exam में article number और title महत्वपूर्ण हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अनुच्छेद 205 किससे संबंधित है?
यह अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है।
यह किस भाग में आता है?
यह भाग VI में आता है।