Article 24

बाल श्रम का निषेध

Prohibition of child employment in factories etc.
भाग IIIमूल अधिकारFundamental Rights18 June 2026
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

अनुच्छेद 24 'बाल श्रम का निषेध' से संबंधित है। यह प्रावधान मूल अधिकार के अंतर्गत पढ़ा जाता है और भारतीय संविधान की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरल भाषा में इसका अर्थ यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को factory, mine या किसी hazardous employment में काम पर नहीं लगाया जा सकता। इस अनुच्छेद के मुख्य बिंदु समझने के लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए: Below 14 years Factory/mine/hazardous work Child labour prohibition Right against exploitation यह केवल एक कानूनी वाक्य नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था को स्पष्ट, नियंत्रित और जवाबदेह बनाने वाली संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। संविधान में ऐसे प्रावधान इसलिए रखे गए हैं ताकि सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से न होकर लिखित नियमों, संस्थागत मर्यादा और विधि के शासन के अनुसार हो। इससे नागरिकों, सरकार, न्यायपालिका, संसद और राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा स्पष्ट रहती है। व्यावहारिक रूप से इस अनुच्छेद का महत्व तब समझ आता है जब किसी पद की योग्यता, अधिकार, चुनाव, नियुक्ति, कार्यकाल, प्रक्रिया, नीति या जिम्मेदारी से जुड़ा प्रश्न सामने आता है। प्रशासनिक फैसले, न्यायिक व्याख्या और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके शब्दों और उद्देश्य दोनों को देखा जाता है। इसलिए इसे रटने के बजाय इसके पीछे की संवैधानिक सोच को समझना ज्यादा उपयोगी है। परीक्षा दृष्टि से याद रखने योग्य बातें हैं: अनुच्छेद संख्या 24, विषय 'बाल श्रम का निषेध', संबंधित भाग 'मूल अधिकार', और इसका मुख्य उद्देश्य। Article 24: Child labour prohibition Under 14 years Factory/mine/hazardous कथन-कारण, सही/गलत, मिलान और एक पंक्ति वाले प्रश्नों में यह जानकारी बार-बार उपयोगी होती है।

अनुच्छेद की हिंदी में व्याख्या

अनुच्छेद 24 'बाल श्रम का निषेध' से संबंधित है। यह प्रावधान मूल अधिकार के अंतर्गत पढ़ा जाता है और भारतीय संविधान की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरल भाषा में इसका अर्थ यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को factory, mine या किसी hazardous employment में काम पर नहीं लगाया जा सकता। इस अनुच्छेद के मुख्य बिंदु समझने के लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए: Below 14 years Factory/mine/hazardous work Child labour prohibition Right against exploitation यह केवल एक कानूनी वाक्य नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था को स्पष्ट, नियंत्रित और जवाबदेह बनाने वाली संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। संविधान में ऐसे प्रावधान इसलिए रखे गए हैं ताकि सत्ता का प्रयोग मनमाने ढंग से न होकर लिखित नियमों, संस्थागत मर्यादा और विधि के शासन के अनुसार हो। इससे नागरिकों, सरकार, न्यायपालिका, संसद और राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा स्पष्ट रहती है। व्यावहारिक रूप से इस अनुच्छेद का महत्व तब समझ आता है जब किसी पद की योग्यता, अधिकार, चुनाव, नियुक्ति, कार्यकाल, प्रक्रिया, नीति या जिम्मेदारी से जुड़ा प्रश्न सामने आता है। प्रशासनिक फैसले, न्यायिक व्याख्या और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके शब्दों और उद्देश्य दोनों को देखा जाता है। इसलिए इसे रटने के बजाय इसके पीछे की संवैधानिक सोच को समझना ज्यादा उपयोगी है। परीक्षा दृष्टि से याद रखने योग्य बातें हैं: अनुच्छेद संख्या 24, विषय 'बाल श्रम का निषेध', संबंधित भाग 'मूल अधिकार', और इसका मुख्य उद्देश्य। Article 24: Child labour prohibition Under 14 years Factory/mine/hazardous कथन-कारण, सही/गलत, मिलान और एक पंक्ति वाले प्रश्नों में यह जानकारी बार-बार उपयोगी होती है।

Article in English

Prohibition of child employment in factories etc.. This entry is a simplified educational summary for website use; exact wording should be checked from the official Constitution text.

मुख्य बिंदु

Exam Useful Points

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है?
14 वर्ष से कम बच्चों को factories, mines और hazardous work में नियोजित करना निषिद्ध है।
Article 24 किस भाग में आता है?
यह भाग III - मूल अधिकार में आता है।

स्रोत और सूचना

Constitution of India
Legislative Department, Ministry of Law and Justice / India Code official Constitution text
Website educational summary. For court/legal use, verify exact legal wording from the official Constitution text.