Article 267

आकस्मिकता निधि

Contingency Fund
19 June 2026
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

अनुच्छेद 267 'आकस्मिकता निधि' से संबंधित है। यह भाग XII में आता है और वित्त की संवैधानिक व्यवस्था को स्पष्ट करता है। सरल भाषा में यह article बताता है कि इस विषय पर संविधान किस प्रकार शक्ति, प्रक्रिया, सीमा या संरक्षण निर्धारित करता है।

Article in English

Article 267: Contingency Fund.

मुख्य बिंदु

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुच्छेद 267 किससे संबंधित है?
यह आकस्मिकता निधि से संबंधित है।
यह किस भाग में आता है?
यह भाग XII में आता है।