Article 288

कुछ मामलों में जल या विद्युत पर राज्यों के करों से छूट

Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases
19 June 2026
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

अनुच्छेद 288 'कुछ मामलों में जल या विद्युत पर राज्यों के करों से छूट' से संबंधित है। यह भाग XII में आता है और वित्त की संवैधानिक व्यवस्था को स्पष्ट करता है। सरल भाषा में यह article बताता है कि इस विषय पर संविधान किस प्रकार शक्ति, प्रक्रिया, सीमा या संरक्षण निर्धारित करता है।

Article in English

Article 288: Exemption from taxation by States in respect of water or electricity in certain cases.

मुख्य बिंदु

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुच्छेद 288 किससे संबंधित है?
यह कुछ मामलों में जल या विद्युत पर राज्यों के करों से छूट से संबंधित है।
यह किस भाग में आता है?
यह भाग XII में आता है।