Article 72

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

Power of President to grant pardons etc.
भाग V, अध्याय Iसंघ की कार्यपालिकाThe Union Executive18 June 2026
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड-रोक, दंड-स्थगन, दंड-परिवर्तन और दंड-लघुकरण की शक्ति देता है। यह शक्ति विशेष रूप से सैन्य न्यायालयों के मामलों, संघ की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े कानूनों के अपराधों और मृत्यु-दंड के मामलों में महत्वपूर्ण है। यह न्यायिक प्रक्रिया के बाद मानवीय, संवैधानिक और नीतिगत आधार पर राहत देने की अंतिम संवैधानिक व्यवस्था है। सरल भाषा में, यह अनुच्छेद संविधान की उस व्यवस्था को मजबूत करता है जिससे शासन नियमों, जिम्मेदारियों और तय प्रक्रिया के अनुसार चलता है। संविधान केवल अधिकारों की सूची नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि कौन सा पद कैसे बनेगा, उसकी शक्ति कहाँ तक होगी, जवाबदेही किसके प्रति होगी और किसी विवाद या रिक्ति की स्थिति में काम कैसे चलेगा। इसी कारण इस अनुच्छेद को पढ़ते समय केवल एक पंक्ति याद करना काफी नहीं होता; उसके पीछे की संवैधानिक सोच भी समझनी चाहिए। परीक्षा दृष्टि से इसके मुख्य बिंदु हैं: अनुच्छेद संख्या, संबंधित पद या संस्था, चुनाव/नियुक्ति/कार्यकाल/शक्ति से जुड़ी शर्तें, और यह कि यह प्रावधान किस भाग से संबंधित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे अनुच्छेदों से सीधे प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, कथन-कारण प्रश्न और सही/गलत कथन पूछे जाते हैं। इसलिए इसे मूल तथ्य, सरल अर्थ और व्यावहारिक महत्व—तीनों रूपों में याद करना उपयोगी रहता है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान ने शासन को व्यक्ति-आधारित नहीं बल्कि संस्था-आधारित बनाया है। इससे निर्णयों में निरंतरता, विधिक वैधता और लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहता है।

अनुच्छेद की हिंदी में व्याख्या

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड-रोक, दंड-स्थगन, दंड-परिवर्तन और दंड-लघुकरण की शक्ति देता है। यह शक्ति विशेष रूप से सैन्य न्यायालयों के मामलों, संघ की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े कानूनों के अपराधों और मृत्यु-दंड के मामलों में महत्वपूर्ण है। यह न्यायिक प्रक्रिया के बाद मानवीय, संवैधानिक और नीतिगत आधार पर राहत देने की अंतिम संवैधानिक व्यवस्था है। सरल भाषा में, यह अनुच्छेद संविधान की उस व्यवस्था को मजबूत करता है जिससे शासन नियमों, जिम्मेदारियों और तय प्रक्रिया के अनुसार चलता है। संविधान केवल अधिकारों की सूची नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि कौन सा पद कैसे बनेगा, उसकी शक्ति कहाँ तक होगी, जवाबदेही किसके प्रति होगी और किसी विवाद या रिक्ति की स्थिति में काम कैसे चलेगा। इसी कारण इस अनुच्छेद को पढ़ते समय केवल एक पंक्ति याद करना काफी नहीं होता; उसके पीछे की संवैधानिक सोच भी समझनी चाहिए। परीक्षा दृष्टि से इसके मुख्य बिंदु हैं: अनुच्छेद संख्या, संबंधित पद या संस्था, चुनाव/नियुक्ति/कार्यकाल/शक्ति से जुड़ी शर्तें, और यह कि यह प्रावधान किस भाग से संबंधित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे अनुच्छेदों से सीधे प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, कथन-कारण प्रश्न और सही/गलत कथन पूछे जाते हैं। इसलिए इसे मूल तथ्य, सरल अर्थ और व्यावहारिक महत्व—तीनों रूपों में याद करना उपयोगी रहता है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान ने शासन को व्यक्ति-आधारित नहीं बल्कि संस्था-आधारित बनाया है। इससे निर्णयों में निरंतरता, विधिक वैधता और लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहता है।

Article in English

Article 72 relates to Power of President to grant pardons etc.. It is part of The Union Executive and is important for understanding the constitutional structure and for exam preparation.

मुख्य बिंदु

Exam Useful Points

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 72 किस भाग में आता है?
यह भाग V, अध्याय I - संघ की कार्यपालिका में आता है।