संक्षिप्त सार
यह अनुच्छेद संसद के सदस्यों की सीट खाली होने की स्थितियों से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो वह दोनों सीटें एक साथ नहीं रख सकता। इसी तरह संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता भी एक साथ रखने पर नियमों के अनुसार एक सीट छोड़नी पड़ती है। सदस्य यदि त्यागपत्र देता है, अयोग्य हो जाता है या बिना अनुमति 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। सरल भाषा में, यह अनुच्छेद संसद की सदस्यता को व्यवस्थित और जवाबदेह बनाए रखने के लिए बनाया गया है।
Article in English
Article 101 relates to vacation of seats in Parliament. It deals with situations where a member holds seats in both Houses, is also a member of a State Legislature, resigns, becomes disqualified, or remains absent without permission for sixty days.
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 101 का मुख्य विषय: संसद सदस्य की सीट रिक्त होना।
- कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता।
- बिना अनुमति 60 दिन अनुपस्थित रहने पर सीट रिक्त हो सकती है।