संक्षिप्त सार
यह अनुच्छेद संसद सदस्य बनने या बने रहने की अयोग्यताओं को बताता है। यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है, विकृत चित्त घोषित है, दिवालिया है, भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता/निष्ठा रखता है, तो वह संसद सदस्यता के लिए अयोग्य हो सकता है। इसके अलावा दलबदल से संबंधित अयोग्यता भी दसवीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। यह अनुच्छेद संसद की शुचिता और जनप्रतिनिधियों की वैधानिक योग्यता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
Article in English
Article 102 deals with disqualifications for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament.
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 102 संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है।
- लाभ का पद अयोग्यता का आधार हो सकता है।
- दलबदल संबंधी अयोग्यता दसवीं अनुसूची से जुड़ी है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संसद सदस्य की अयोग्यता किस अनुच्छेद में है?
संसद सदस्य की अयोग्यता अनुच्छेद 102 में दी गई है।
क्या दलबदल भी अयोग्यता का आधार है?
हां, दलबदल से संबंधित अयोग्यता दसवीं अनुसूची के अंतर्गत आती है।