संक्षिप्त सार
यह अनुच्छेद ऐसे व्यक्ति पर दंड का प्रावधान करता है जो शपथ लेने से पहले या अयोग्य होने के बावजूद संसद में बैठता या मतदान करता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो उस पर प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये का दंड लगाया जा सकता है। यह प्रावधान संसद की कार्यवाही की वैधता और सदस्यता की मर्यादा बनाए रखने के लिए बनाया गया है।
Article in English
Article 104 provides penalty for sitting and voting in Parliament before making oath or affirmation under Article 99, or when not qualified or disqualified.
मुख्य बिंदु
- शपथ से पहले बैठने या मतदान करने पर दंड।
- अयोग्य व्यक्ति द्वारा मतदान करने पर दंड।
- दंड 500 रुपये प्रतिदिन तक हो सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अनुच्छेद 104 में किसका दंड है?
शपथ से पहले या अयोग्य होकर संसद में बैठने/मतदान करने का दंड।
अनुच्छेद 104 में दंड कितना है?
प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये तक।