Article 104

शपथ से पहले या अयोग्य होने पर बैठने और मतदान करने का दंड

Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified
18 June 2026
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

यह अनुच्छेद ऐसे व्यक्ति पर दंड का प्रावधान करता है जो शपथ लेने से पहले या अयोग्य होने के बावजूद संसद में बैठता या मतदान करता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो उस पर प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये का दंड लगाया जा सकता है। यह प्रावधान संसद की कार्यवाही की वैधता और सदस्यता की मर्यादा बनाए रखने के लिए बनाया गया है।

Article in English

Article 104 provides penalty for sitting and voting in Parliament before making oath or affirmation under Article 99, or when not qualified or disqualified.

मुख्य बिंदु

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुच्छेद 104 में किसका दंड है?
शपथ से पहले या अयोग्य होकर संसद में बैठने/मतदान करने का दंड।
अनुच्छेद 104 में दंड कितना है?
प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये तक।