Article 107

विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

Provisions as to introduction and passing of Bills
18 June 2026
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

यह अनुच्छेद संसद में साधारण विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है। धन विधेयक और वित्तीय विधेयकों के विशेष प्रावधानों को छोड़कर, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक तब तक संसद द्वारा पारित नहीं माना जाता जब तक दोनों सदन उस पर सहमत न हों।

Article in English

Article 107 deals with the introduction and passing of Bills in Parliament, except where special provisions apply to Money Bills and Financial Bills.

मुख्य बिंदु

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साधारण विधेयक किस सदन में पेश हो सकता है?
संसद के किसी भी सदन में।
विधेयक कब पारित माना जाता है?
जब दोनों सदन उस पर सहमत हो जाएं।