संक्षिप्त सार
यह अनुच्छेद संसद में साधारण विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है। धन विधेयक और वित्तीय विधेयकों के विशेष प्रावधानों को छोड़कर, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक तब तक संसद द्वारा पारित नहीं माना जाता जब तक दोनों सदन उस पर सहमत न हों।
Article in English
Article 107 deals with the introduction and passing of Bills in Parliament, except where special provisions apply to Money Bills and Financial Bills.
मुख्य बिंदु
- साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है।
- दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है।
- धन विधेयक पर अलग विशेष प्रक्रिया लागू होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
साधारण विधेयक किस सदन में पेश हो सकता है?
संसद के किसी भी सदन में।
विधेयक कब पारित माना जाता है?
जब दोनों सदन उस पर सहमत हो जाएं।