संक्षिप्त सार
यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। यदि कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में अटक जाता है, अस्वीकार हो जाता है या संशोधनों पर दोनों सदनों में असहमति होती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक संसदीय गतिरोध को समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है।
Article in English
Article 108 provides for a joint sitting of both Houses of Parliament in certain cases of legislative deadlock, except in the case of Money Bills.
मुख्य बिंदु
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान।
- राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है।
- धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 108 में।
क्या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है?
नहीं, धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती।