संक्षिप्त सार
अनुच्छेद 126 का विषय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। यह मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। परीक्षा की दृष्टि से इसका English title “Appointment of acting Chief Justice” और मुख्य keyword “Acting CJI, appointment by President” याद रखना उपयोगी है। यह article संविधान की व्यवस्था को स्पष्ट करता है और संबंधित संस्था/प्रक्रिया की शक्ति, सीमा और जिम्मेदारी को समझने में मदद करता है।
अनुच्छेद की हिंदी में व्याख्या
अनुच्छेद 126 भारतीय संविधान के भाग V में आता है और इसका मुख्य विषय “कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति” है। English title के रूप में इसे “Appointment of acting Chief Justice” कहा जाता है। यह प्रावधान मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वे अनुपस्थित हों या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इससे न्यायालय का प्रशासन और न्यायिक कार्य बाधित नहीं होता। सरल भाषा में समझें तो यह अनुच्छेद सरकार, संसद, न्यायपालिका या राज्य व्यवस्था के किसी खास कार्य को कानूनी आधार देता है, ताकि संविधान के अनुसार काम करने वाली संस्थाओं की शक्ति और सीमा स्पष्ट रहे। इस अनुच्छेद का महत्व केवल कानूनी भाषा तक सीमित नहीं है; यह प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 126 को उसके title, भाग, chapter और मुख्य keyword के साथ याद रखना चाहिए। इस article से जुड़े महत्वपूर्ण exam keywords हैं: Acting CJI, appointment by President। UPSC, SSC, Railway, Police, State PSC, Patwari, REET और अन्य परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह article किस विषय से संबंधित है, किस संस्था को शक्ति देता है, कौन सा अधिकारी निर्णय करता है या कौन सी समय-सीमा लागू होती है। Article 126 को याद करते समय इसके आसपास के articles को भी साथ पढ़ना उपयोगी रहता है, क्योंकि कई बार प्रश्न comparison के रूप में पूछे जाते हैं। आपकी वेबसाइट पर इसे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि Article 126 का मूल उद्देश्य संविधान के शासन को व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
Article in English
Article 126 of the Constitution of India deals with Appointment of acting Chief Justice. It is part of भाग V and is important for understanding Acting CJI, appointment by President.
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 126 — कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
- English title: Appointment of acting Chief Justice.
- Exam keyword: Acting CJI, appointment by President.