संक्षिप्त सार
अनुच्छेद 127 का विषय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। यह सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। परीक्षा की दृष्टि से इसका English title “Appointment of ad hoc Judges” और मुख्य keyword “Ad hoc judges, Supreme Court, quorum” याद रखना उपयोगी है। यह article संविधान की व्यवस्था को स्पष्ट करता है और संबंधित संस्था/प्रक्रिया की शक्ति, सीमा और जिम्मेदारी को समझने में मदद करता है।
अनुच्छेद की हिंदी में व्याख्या
अनुच्छेद 127 भारतीय संविधान के भाग V में आता है और इसका मुख्य विषय “तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति” है। English title के रूप में इसे “Appointment of ad hoc Judges” कहा जाता है। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यदि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद हाई कोर्ट के किसी योग्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए कह सकता है। सरल भाषा में समझें तो यह अनुच्छेद सरकार, संसद, न्यायपालिका या राज्य व्यवस्था के किसी खास कार्य को कानूनी आधार देता है, ताकि संविधान के अनुसार काम करने वाली संस्थाओं की शक्ति और सीमा स्पष्ट रहे। इस अनुच्छेद का महत्व केवल कानूनी भाषा तक सीमित नहीं है; यह प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 127 को उसके title, भाग, chapter और मुख्य keyword के साथ याद रखना चाहिए। इस article से जुड़े महत्वपूर्ण exam keywords हैं: Ad hoc judges, Supreme Court, quorum। UPSC, SSC, Railway, Police, State PSC, Patwari, REET और अन्य परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह article किस विषय से संबंधित है, किस संस्था को शक्ति देता है, कौन सा अधिकारी निर्णय करता है या कौन सी समय-सीमा लागू होती है। Article 127 को याद करते समय इसके आसपास के articles को भी साथ पढ़ना उपयोगी रहता है, क्योंकि कई बार प्रश्न comparison के रूप में पूछे जाते हैं। आपकी वेबसाइट पर इसे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि Article 127 का मूल उद्देश्य संविधान के शासन को व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
Article in English
Article 127 of the Constitution of India deals with Appointment of ad hoc Judges. It is part of भाग V and is important for understanding Ad hoc judges, Supreme Court, quorum.
मुख्य बिंदु
- अनुच्छेद 127 — तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- English title: Appointment of ad hoc Judges.
- Exam keyword: Ad hoc judges, Supreme Court, quorum.