Article 96

हटाने के प्रस्ताव पर विचार के समय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा

Speaker or Deputy Speaker not to preside while removal resolution is considered
भाग V, अध्याय IIसंसद के अधिकारीOfficers of Parliament18 June 2026
सभी संविधान अनुच्छेद

संक्षिप्त सार

यह अनुच्छेद कहता है कि जब लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो, तो संबंधित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह निष्पक्ष संसदीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संबंधित व्यक्ति को बोलने और अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सकता है, पर वह कार्यवाही का संचालन नहीं करता। इससे हटाने की प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनती है। सरल भाषा में, यह अनुच्छेद संविधान की उस व्यवस्था को मजबूत करता है जिससे शासन नियमों, जिम्मेदारियों और तय प्रक्रिया के अनुसार चलता है। संविधान केवल अधिकारों की सूची नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि कौन सा पद कैसे बनेगा, उसकी शक्ति कहाँ तक होगी, जवाबदेही किसके प्रति होगी और किसी विवाद या रिक्ति की स्थिति में काम कैसे चलेगा। इसी कारण इस अनुच्छेद को पढ़ते समय केवल एक पंक्ति याद करना काफी नहीं होता; उसके पीछे की संवैधानिक सोच भी समझनी चाहिए। परीक्षा दृष्टि से इसके मुख्य बिंदु हैं: अनुच्छेद संख्या, संबंधित पद या संस्था, चुनाव/नियुक्ति/कार्यकाल/शक्ति से जुड़ी शर्तें, और यह कि यह प्रावधान किस भाग से संबंधित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे अनुच्छेदों से सीधे प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, कथन-कारण प्रश्न और सही/गलत कथन पूछे जाते हैं। इसलिए इसे मूल तथ्य, सरल अर्थ और व्यावहारिक महत्व—तीनों रूपों में याद करना उपयोगी रहता है।

अनुच्छेद की हिंदी में व्याख्या

यह अनुच्छेद कहता है कि जब लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो, तो संबंधित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। यह निष्पक्ष संसदीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संबंधित व्यक्ति को बोलने और अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सकता है, पर वह कार्यवाही का संचालन नहीं करता। इससे हटाने की प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनती है। सरल भाषा में, यह अनुच्छेद संविधान की उस व्यवस्था को मजबूत करता है जिससे शासन नियमों, जिम्मेदारियों और तय प्रक्रिया के अनुसार चलता है। संविधान केवल अधिकारों की सूची नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि कौन सा पद कैसे बनेगा, उसकी शक्ति कहाँ तक होगी, जवाबदेही किसके प्रति होगी और किसी विवाद या रिक्ति की स्थिति में काम कैसे चलेगा। इसी कारण इस अनुच्छेद को पढ़ते समय केवल एक पंक्ति याद करना काफी नहीं होता; उसके पीछे की संवैधानिक सोच भी समझनी चाहिए। परीक्षा दृष्टि से इसके मुख्य बिंदु हैं: अनुच्छेद संख्या, संबंधित पद या संस्था, चुनाव/नियुक्ति/कार्यकाल/शक्ति से जुड़ी शर्तें, और यह कि यह प्रावधान किस भाग से संबंधित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे अनुच्छेदों से सीधे प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, कथन-कारण प्रश्न और सही/गलत कथन पूछे जाते हैं। इसलिए इसे मूल तथ्य, सरल अर्थ और व्यावहारिक महत्व—तीनों रूपों में याद करना उपयोगी रहता है।

Article in English

Article 96 relates to Speaker or Deputy Speaker not to preside while removal resolution is considered. It is part of Officers of Parliament and is important for understanding the constitutional structure and for exam preparation.

मुख्य बिंदु

Exam Useful Points

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुच्छेद 96 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 96 हटाने के प्रस्ताव पर विचार के समय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा से संबंधित है।
अनुच्छेद 96 किस भाग में आता है?
यह भाग V, अध्याय II - संसद के अधिकारी में आता है।